सिरसा सड़क पर कूड़ा-कर्कट डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, दुकानदार दुकान तथा रेहड़ी चालक रेहड़ी पर रखें डस्टबीन, नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डालें कूड़ा-कर्कट By Gurvinder Pannu Posted on May 20, 2020 18 second read 0 0 317 Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print सिरसा 20 मई। नगर परिषद सचिव गुरशरण ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के फैलने से रोकने व इसके बचाव के लिए स्वच्छता का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने आस-पास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी है कि दुकानदार अपनी दुकान से निकलने वाले कूड़ा-करकट के लिए डेस्टबीन रखें। इसके अलावा रेहड़ी वाले भी अपने साथ डस्टबीन रखें। यदि कोई दुकानदार सड़क पर इधर-उधर कूड़ा-करकट डालता पाया जाता है तो उसके खिलाफ हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 तथा एनजीटी द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सचिव ने बताया कि कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के दौर में साफ-सफाई की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। नगर परिषद साफ-सफाई को लेकर गंभीर है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा घर-घर जाकर वाहनों के माध्यम से कूड़ा-करकट एकत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा कूड़ा-करकट डालने के लिए स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। देखने में आया है कि दुकानदार व रेहड़ी चालक कूड़ा-करकट को इधर-उधर सड़कों पर डाल देते हैं। उन्होंने बताया कि दुकानदार व रेहड़ी संचालक डेस्टबीन रखें और कूड़ा-करकट इन्हीं डस्टबीन में डालें। डेस्टबीन का कूड़ा-करकट नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थान पर डाला जाए। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उनके खिलाफ हरियाणा नगर पालिका अधिनिरयम 1973 तथा एनजीटी के निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार व रेहड़ी संचालक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए। दुकानदार मॉस्क अवश्य लगाए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएंगे। Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print
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