सिरसा सिरसा: कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, उल्लंघना पर होगी कानूनी कार्रवाई By Gurvinder Pannu Posted on June 2, 2020 8 second read 0 1 752 Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print हेमराज बिरट, तेज़ हरियाणा नेटवर्क: सिरसा, 2 जून। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के तहत जिला में कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटोनमेंट जॉन में दुकान खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में हिदायतों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी और बाजार की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट व फूड एग्रीगेटर होम डिलवरी के लिए 8 बजे तक रसोई का संचालन कर सकते है, जबकि 8.30 बजे तक होम डिलवरी का कार्य किया जा सकेगा। ध्यान रहे होम डिलवरी ब्वॉय मुंह पर मॉस्क व हाथों में दस्ताने पहने हो और उसमें सर्दी, जुकाम व खांसी के लक्षण न हों। मार्केट में माल ढुलाई वाले वाहनों (प्रात: 7 से 9.30 बजे) को छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print
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