सिरसा हरयाणा अब नामांकन भरते समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 जने ही आरओ कार्यालय में कर सकेंगे प्रवेश, लगी ये पाबंदी By Gurvinder Pannu Posted on April 8, 2019 9 second read 0 0 1,032 बैठक लेते हुए उपायुक्त प्रभजोत सिंह Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print सिरसा, तेज़ हरियाणा डेस्क जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशियों के काफिले में शामिल वाहनों व आरओ कार्यालय में नामांकन के लिए साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में बने नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा भी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। इसी दिन से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी तथा 26 अप्रैल को नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है। 12 मई को मतदान होगा तथा 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग के इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके। उन्होंने बताया कि इन नियमों की समुचित अनुपालना के लिए जरूरी सुरक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे। Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print
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