सिरसा हरयाणा प्रत्याशी 70 लाख रुपये से अधिक की राशि चुनाव के दौरान नहीं कर सकेंगे खर्च – उपायुक्त प्रभजोत सिंह By Gurvinder Pannu Posted on March 12, 2019 9 second read 0 0 624 Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print सिरसा — जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये जा रहे हैं। चुनावों को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किये गए हैं और विभिन्न टीमों का गठन भी किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी 70 लाख रुपये से अधिक की राशि चुनाव के दौरान खर्च नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्यशी को अपना नामांकन भरने से पहले किसी भी बैंक में एक नया खाता खुलवाना होगा। चुनाव के दौरान होने वाले खर्च में भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव खर्च का विवरण रखने के लिए एक समुचित टीम गठित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रचार प्रसार का कार्य आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरुप ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा प्रचार के लिए स्थलों का निर्धारण किया गया है जिसकी सूची जल्द ही राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार सामग्री पोस्टर, पंपलेट, फ्लैक्स आदि लगाने के स्थान चिन्हित किए जा रहे है। इसके अलावा लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित समय-सीमा में करना होगा तथा गाडिय़ों के उपयोग बारे भी प्रशासन से पूर्व अनुमति ली जाए। इसके अलावा मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अपना कार्यालय स्थापित न करें। प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले सभी पंपलेट व पोस्टर आदि पर प्रिंटर व पब्लिशर का नाम अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए अलग से मोनेटरिंग सेल स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दिन उम्मीदवार अपने साथ केवल चार समर्थकों को ही अपने साथ ला सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि इन लोकसभा चुनावों में वीवीपैट का उपयोग पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने वीवीपैट के उपयोग बारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट लगा दें और इसकी सूची चुनाव कार्यालय को भिजवा दें। उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशियों का आपराधिक रिकार्ड है और वे चुनाव लडऩे के इच्छुक हैं ऐसे प्रत्याशियों को तीन बार विज्ञापन जारी करना होगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना करना प्रत्येक राजनीतिक दल एवं नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का पालन करे। उन्होंने बताया कि 1950 एक टोल फ्री नंबर भी शुरु किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है तथा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल सहायक की सूची निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मंदीप कौर, तहसीलदार चुनाव राम निवास, भाजपा के प्रतिनिधि कपिल सोनी एडवोकेट, राजेंद्र, कम्यूनिस्ट पार्टी से तिलक विनायक, इनेलो से गोपीराम सैनी, राष्टï्रवादी कांग्रेस पार्टी से ज्योति प्रकाश गुप्ता उपस्थित थे। Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print
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