हरयाणा हरियाणा की अंतरराज्यीय और अंतरजिला सीमाएं खुलेंगी, देखिये सरकार के दिशा-निर्देश By Gurvinder Pannu Posted on June 1, 2020 20 second read 0 0 510 Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print हेमराज बिरट, तेज़ हरियाणा नेटवर्क: प्रदेश की दिल्ली-पंजाब समेत सभी सीमाएं सोमवार से खुल जाएंगी। एक जिले से दूसरे जिले में भी लोग आ-जा सकेंगे। जिलों के डीसी सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर सिर्फ रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह फैसला रविवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि, पंजाब में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। अगर वहां की सरकार बॉर्डर खोलने पर सहमति देगी तभी लोग बिना ई-पास पंजाब में एंट्री कर सकेंगे। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बाजारों की सभी दुकानें खुल सकेंगी। रविवार को बाजार बंद रखे जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीसी, निगम आयुक्त व मार्केट एसोसिएशन की होगी। रोडवेज बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लाॅकडाउन रहेगा। इसके बाहर सिर्फ 8 तरह की गतिविधियों को छोड़कर बाकी काम किए जा सकेंगे। धामिक स्थलों पर फैसले के लिए 6 जून को फिर से कैबिनेट की बैठक होगी। -दुकान में एक समय में 5 लोगों से ज्यादा न हों -बाजारों में कम से कम 6 फीट की डिस्टेंशिंग रखें। दुकान पर एक समय पर 5 से अधिक लोग न हों। -सभी लोगों को मुंह मास्क व फेस कवर लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध है। -खेल गतिविधियां प्रातः 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं। पहले 7 बजे से शुरू करने के निर्देश थे। -विवाह समारोह के दौरान 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हों। -अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। -ग्रुप-ए व बी स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो। ग्रुप-सी व डी स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा। -टैक्सी व कैब वर्तमान मानकों के अनुसार चलती रहेंगी। -कंटेनमेंट जोन के बाहर सिर्फ 8 तरह की गतिविधियों को छोड़कर बाकी काम किए जा सकेंगे। -8 जून से धर्मस्थल, होटल, रेस्रां, शाॅपिंग माॅल आदि खोलने को लेकर केंद्रीय गाइडलाइंस आने के बाद फैसला लिया जाएगा। Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Print
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